कैसे भरे ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न | Income Tax Return online in hindi
Income Tax Return online in hindi इस आर्टिकल में हम ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं के बारे में बता रहे हैं| हर साल फ़ाइनेंष्यल वर्ष खतम होने के बाद हर व्यक्ति को जो इनकम टेक्स देने के लिए बाध्य है इनकम टेक्स विभाग मे एक फॉर्म भरकर देना होता है । इस फॉर्म के जरिये वह व्यक्ति यह घोषित करता है कि पिछले वर्ष मे उसने कितनी आमदनी की तथा उसने उस आमदनी के लिए कितना टेक्स (tax) भरा। यही इनकम टेक्स रिटर्न कहलाता है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए हाल ही में नया पोर्टल लॉन्च किया गया. हालांकि, इसमें तकनीकि दिक्कतें आईं. लेकिन, अब इसे बनाने वाली कंपनी इंफोसिस (Infosys) का दावा है कि सभी दिक्कतों को दूर कर दिया गया है. इनकम टैक्स विभाग (Income tax department) का दावा है कि नया पोर्टल टैक्सपेयर्स के लिए काफी आसान है. टैक्सपेयर्स नए पोर्टल पर आसानी से ITR फाइल कर सकते हैं. नए पोर्टल में चैटबॉट और पोर्टल के मोबाइल ऐप के चलते टैक्सपेयर्स के लिए यह बेहतर अनुभव है. आइये समझते हैं ITR फाइल करने का पूरा प्रॉसेस... […]
टैक्सपेयर्स को ITR फाइल करना आवश्यक होता है. इसे ऑफलाइन, ऑनलाइन और सॉफ्टवेयर, तीन तरीकों से भरा जा सकता है. इनमें से ऑफलाइन मोड में तो सभी प्रकार के आईटीआर फॉर्म्स भरे जा सकते हैं लेकिन ऑनलाइन सिर्फ आईटीआर-1 और आईटीआर-4 ही भरे जा सकते हैं. इसके बाद तीसरे विकल्प के तौर पर सॉफ्टवेयर है जो सबसे बेहतर कहा जा सकता है. सॉफ्टवेयर से सभी प्रकार के आईटीआर भरे जा सकते हैं.
कैसे भरे ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न Income Tax Return online in hindi
ITR को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से भर सकते हैं. हालांकि, जिन टैक्सपेयर्स को ज्यादा डेटा भरना होता है, उनके लिए ऑफलाइन मोड ही ठीक है. दरअसल, एक बार में ITR फाइल करने के लिए महज 40 मिनट का समय मिलता है. ऑफलाइन मोड में फाइलिंग के लिए JSON यूटिलिटी डाउनलोड करना होता है. क्योंकि एक्सेज/जावा यूटिलिटी डिसकांटिन्यू कर दिया गया है. आम टैक्सपेयर्स के लिए ऑनलाइन ITR फाइल करना ही ठीक है.
कैसे करें ITR फाइल?
- सबसे पहले https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर लॉग इन करें. यहां ई-फाइल>इनकम टैक्स रिटर्न्स>फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएं.
- इसके बाद असेसमेंट ईयर, फाइलिंग टाइप और स्टेटस चुनें.
- प्रॉसीड पर क्लिक करें.
- ITR सेलेक्ट कर इसे फाइल करने के कारण को सेलेक्ट करें. जरूरी जानकारियां भरकर अगर पेमेंट बनता है तो उसका भुगतान कर दें.
- प्रिव्यू पर क्लिक कर रिटर्न सबमिट करें.
- वेरिफिकेशन के लिए प्रॉसीड पर क्लिक करें.
- वेरिफिकेशन मोड पर क्लिक करें.
- EVC/OTP भरकर ITR को ई-वेरिफाई करें. ITR-V की सिग्नेचर्ड कॉपी वेरिफिकेशन के लिए CPC भेजें.
जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखें अपने पास (Documents listing for ITR filing)
ITR फाइल करने के लिए अपना PAN, Aadhaar, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट अपने पास रखें, क्योंकि आपके ITR संबंधी सारी जानकारी इन डॉक्यूमेंट्स से ही मिलेंगी. ज्यादातर जानकारी ITR फॉर्म में भरी होती हैं. सिर्फ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स रखना जरूरी है.
याद रखें कौन सा फॉर्म भरना है (Income tax forms for taxpayers)
ITR फाइल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के टैक्सपेयर हैं और आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना है. उदाहरण के लिए ITR 1 ‘सहज’ फॉर्म उन नागरिकों के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है. उन्हें सैलरी, एक घर और अन्य सोर्स जैसे ब्याज से आय मिलती है.
वेरिफिकेशन न भूलें
सबसे जरूरी बात ये कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिना डिजिटल सिग्नेचर यानी बिना ई-वेरिफिकेशन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले करदाता को इसे ITR अपलोडिंग के 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना होता है.
इसके लिए 4 तरीके हैं-
1. आधार OTP के जरिए
2. नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन करके.
3. इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के जरिए
4. ITR-V के दोनों तरफ दस्तखत की हुई कॉपी को बैंगलुरु भेजेंय
इनकम टेक्स रिटर्न (Income tax Return) किसे भरना होता है :
वह व्यक्ति जिसकी आय 5 लाख से ज्यादा होती है उसे इनकम टेक्स रिटर्न भरना पड़ता है । परंतु अगर व्यक्ति की आय 5 लाख से कम हो तब भी कई ऐसी परिस्थितिया है जब उसे इनकम टेक्स रिटर्न भरना पढ़ता है। जैसे किसी एफ़डी मे निवेश किया हो तो इससे आने वाला ब्याज भी आपकी इनकम होगी तथा इसका रिटर्न भरना होगा, अगर आपने अपना मकान किराए पर दिया हो तो उससे होने वाली आय का भी इनकम टेक्स रिटर्न भरना पड़ता है, सैलरी तथा सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज के साथ साथ कही और से भी अगर आपकी इनकम होती है तब भी आपको इनकम टेक्स रिटर्न भरना पड़ता है।
इनकम टेक्स रिटर्न (Income tax Return) रिटर्न फ़िल करने के लिए फॉर्म :
IRT 1: | इस फॉर्म को सहज फॉर्म भी कहा जाता है। यह फॉर्म उन लोगो के द्वारा भरा जाता है जिनकी आय के साधन उनकी सैलरी, पेंशन या ब्याज है तथा जिस व्यक्ति के पास एक घर है तथा उसने हाउसिंग लोन लिया हुआ है उसे भी यही फॉर्म भरना होता है। |
IRT 2: | यदि आपकी आय के साधन सैलरी, पेंशन तथा ब्याज के अतिरिक्त एक से ज्यादा घर से आने वाला रेंट, कैपिटल गेन या डिविडेंड से प्राप्त आमदनी है तो आपको यह फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म HUF के लिए भी उपयोग कर सकते हैं |
IRT 3: | यह फॉर्म उन लोगो के लिए होता है जो की किसी बिजनेस मे पार्टनर है तथा उनकी आय का स्त्रोत केवल यही है । |
IRT 4: | यह फॉर्म सभी प्रोफेशनल्स जैसे की वकील, डॉक्टर, CA आदि के लिए होता है इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति जो की किसी बिजनेस मे पार्टनर के साथ साथ प्रोफेशनल इनकम भी करता है उसे भी यही फॉर्म भरना होगा। |
IRT 4S: | यह फॉर्म उन छोटे व्यापारियो के लिए है जिनकी वार्षिक आय 60 लाख से कम है तथा ऐसे प्रोफेशनल व्यक्ति जिनकी आय भी 60 लाख से कम है उन्हे भी यही फॉर्म भरना होता है । इन लोगो को ओडिटिंग कराने की जरूरत भी नहीं होती। |
याद रहे 120 दिनों के अंदर ITR-V फाइल न करने पर रिटर्न को ‘नहीं भरा हुआ’ यानी अमान्य घोषित किया जा सकता है. I Love My India जय हिंद।
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