दूसरे का कालाधन अपने अकाउंट में जमा कर खपाने वालों के ऊपर आईटी एक्ट के तहत होंगे केस दर्ज
नोटबंदी के बाद से सरकार लगातार सामने आने वाली समस्याओं का धीरे-धीरे रास्ता निकालती जा रही है. हाल ही में मीडिया में ख़बरें आ रही थी कि कुछ लोग अपना काला धन दूसरों को अकाउंट में जमा करवा रहे हैं. इस ख़बर पर बवाल होने से पहले ही सरकार ने ऐलान किया है कि जो लोग दूसरों का काला धन अपने अकाउंट में डाल कर खपाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर आई टी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी.
सरकार ने फ़िलहाल ढाई लाख रुपये तक के पुराने नोट खाते में जमा करवाने की छूट सबको दे रखी है. इससे ऊपर कोई अगर रकम जमा करवाता है, तो उसे आयकर विभाग से दो-चार होना पड़ सकता है. काला धन बैंक में जमा करवाने वालों पर सरकार टैक्स के अलावा 200 प्रतिशत का फाइन भी वसूल रही है.
कुछ लोग जो टैक्स और आयकर विभाग से बचना चाहते हैं, वो अपना काला पैसा दूसरों के खातों के माध्यम से जमा करवा रहे हैं. इसके एवज में वे लोग खाता धारक को कमीशन भी दे रहे हैं. काले धन को सफ़ेद बनाने के लिए किये जा रहे इन सब हथकंडों की वजह से सरकार ने ये फ़ैसला लिया. इसके अनुसार जो व्यक्ति पैसे जमा करवा रहा है और जिसके खाते में पैसे जमा करवाए जा रहे हैं, उन दोनों पर आईटी एक्ट के तहत कार्यवाही हो सकती है.
इन सबके बीच आयकर विभाग जन धन योजना के तहत खुले बैंक खातों पर भी नज़र रख रहा है. जन धन योजना में 25 करोड़ खाते खुले थे. इनमें से 23% खातों में कोई धनराशि जमा नहीं थी.
आयकर विभाग 9 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक ऐसे खातों में जमा हुई रकम पर भी नज़र रखेगा.
सरकार ने काले धन को मानव समाज का एक अपराध कह कर सम्बोधित किया है. इसके साथ ही इसे खत्म करने के लिए लोगों से सहयोग करने की अपील की है.
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