भारत में हेल्थ पॉलिसी खरीदने पर NRIs को मिलेगा टैक्स लाभ! | Can NRIs save tax through health insurance bought in India?
कोई भी NRIs भारत में हेल्थ पॉलिसी खरीद सकता है। ज्यादातर इंडियन हेल्थ पॉलिसी केवल देश के भीतर ही इलाज कराने पर कवर मुहैया कराती हैं..
आम तौर पर आम तौर पर हेल्थ पॉलिसी खरीदने से दोहरा लाभ होता है। एक तो कवर मिलता है और दूसरा टैक्स में भी छूट मिलती है। ऐसे में Non-resident Indian (NRI) भारत में हेल्थ पॉलिसी के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं कि उन्हें भारत में ये पॉलिसी लेना सही रहेगा या नहीं। अगर आप NRI हैं और आपके पास भारत में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो टैक्स में छूट पाने के हकदार हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से परिवार के लिए आवश्यक मेडिकल कवरेज के साथ-साथ भारत में टैक्स छूट का लाभ मिलता है।
एक NRI को भारत हेल्थ पॉलिसी खरीदने की अनुमति दी जाती है। ताकि उनके स्वास्थ्य के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी सुरक्षित रह सकें। ज्यादातर इंडियन हेल्थ पॉलिसी केवल देश में ही इलाज कराने पर कवर मुहैया कराती हैं।
इसके अलावा भारत में खरीदी गई हेल्थ पॉलिसी से विदेश इलाज कराने पर कवर नहीं मिलता है। मान लीजिए अगर आप जर्मनी के रहने वाले NRI हैं और वहां इलाज कराते हैं तो भारत में खरीदी गई हेल्थ पॉलिसी से आपको कवर नहीं मिलेगा। यानी भारत में खरीदी गई पॉलिसी आपके मेडिकल खर्च के लिए कवर नहीं करेगी।
लेकिन रेलिगेयर हेल्थ केयर जैसी कुछ पॉलिसीज ग्लोबल स्तर पर कवरेज प्रदान करती हैं। यह पॉलिसी आप किसी भी देश से प्राप्त कर सकते हैं। यह विकल्प 50 लाख से ऊपर कवरेज के लिए उपलब्ध है।
डेलॉइट इंडिया की पार्टनर आरती रावते ने कहा कि जब भी कोई NRIs भारत में हेल्थ पॉलिसी खरीदकर विदेश में इलाज कराते हैं तो भारतीय कंपनियों को कई तरह के सबूत इकट्टा करने के लिए काफी रिस्क होता है। लिहाजा क्लेम करने में परेशानी आती है। हालांकि NRIs भारत में अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं। इससे इनके माता-पिता को कवर मिलता है।
अगर आप भारत आना चाहते हैं और इलाज करना चाहते हैं तो बेशक आपको इंडियन हेल्थ पॉलिसी का फायदा मिलेगा। भारत में इलाज के दौरान आपको पूरा कवरेज मिलेगा। साथ ही आप इनकम टैक्स एक्ट 80D के तहत टैक्स लाभ के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। भारत से हुई इनकम पर आप टैक्स देनदारी को आप कम कर सकते हैं।
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