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Income tax act के तहत सरकार ने दी बड़ी राहत, देश में फंसे NRI को मिलेगी छूट


NRI TAX रुल्स में हुा बदलाव 120 दिन से कम रहने पर कायम रहेगा NRI स्टेटस बीते सालों का रिकॉर्ड बनेगा निर्णायतक..

NRI Income tax act

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के तहत एक निश्चित समय से अधिक समय तक भारत में रहने वाले पर किसी भी व्यक्ति पर इनकम टैक्स के प्रावधान लागू होते हैं. लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते देश में फंसे हुए एनआरआई (NRI) या अन्य विदेशी लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने टैक्स नियमों में ढील देने का ऐलान किया है.

आयकर अधिनियम (Income tax act) , 1961 की धारा 6 के तहत एक निश्चित समय से अधिक समय तक भारत में रहने वाले पर किसी भी व्यक्ति पर इनकम टैक्स के प्रावधान लागू होते हैं. लेकिन कोरोना वायरस महामारी (Corona virus epidemic) के चलते देश में फंसे हुए एनआरआई (NRI) या अन्य विदेशी लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने टैक्स नियमों (Tax Rules) में ढील देने का ऐलान किया है. सरकार को कई लोगों ने ज्ञापन भेज कर कहा है कि वो एक निश्चित समय के लिए पिछले वर्ष 2019-20 के दौरान भारत की यात्रा पर आए थे और भारत में सामान्य तौर पर नहीं रहते हैं. वे पिछले वित्तीय वर्ष (financial year) की समाप्ति से पहले ही भारत छोड़ की जाना चाहते थे लेकिन लॉकडाउन के चलते यहां फंसे हुए हैं.

सीबीडीटी ने दी बड़ी राहत

इस तरह के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने यह निर्णय लिया है कि भारत में लॉकडाउन (Lockdown) और क्वारंटाइंड (Quarantine) की अवधि को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आवासीय स्थिति के निर्धारण के लिए गिना नहीं जाएगा. ये राहत उन लोगों के लिए है जो भारत यात्रा पर आए थे, लेकिन कोरोनावायरस के कारण लगाये गये लॉकडाउन के चलते देश नहीं छोड़ पाए. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने एक Circular में कहा कि जैसा कि चिंता व्यक्त की गई थी कि देश में लंबे समय तक रहना उन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के तहत भारत का निवासी बना सकता है इसलिए इस मामले में अलग अलग ज्ञापन मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है.

इन मामलों में मिलेगी छूट

  • जो लोग 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले भारत छोड़ने में असमर्थ रहे हैं. भारत में उनकी 22 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक रहने की अवधि को गिना नहीं जाएगा.
  • जिन लोगों को 1 मार्च, 2020 को या उसके बाद नोवेल कोरोनवायरस ( COVID-19) के कारण भारत में क्वारंटाइंड किया गया है और वे मार्च 31, 2020 को या उससे पहले निकासी उड़ानों पर प्रस्थान कर चुके हैं. क्वारंटाइन शुरू होने की तिथि से 31 मार्च को प्रस्थान की तारीख तक के भारत में निवास की अवधि को गिना नहीं जाएगा.
  • जो लोग 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले एक निकासी फ्लाइट से रवाना हुए थे. 22 मार्च, 2020 से उनके प्रस्थान करने की उनकी अवधि तक भारत में उनके निवास की तारीख को गणना में नहीं लिया जाएगा.

इस बात का रखें ध्यान

चूंकि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान लॉकडाउन जारी है और यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन फि‍र से कब शुरू होगा, इसलिए इस संबंध में हालात सामान्य होने के बाद एक परिपत्र जारी किया जाएगा जिसमें वर्ष 2020-21 के लिए निवास स्थिति के निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को सामान्य तौर पर चलाए जाने की तारीख तक इन व्यक्तियों के देश में रुकने के समय को टैक्स कैल्कुलेशन के लिए नहीं जोड़ा जाएगा.

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