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भारतीय संविधान के अनुच्छेद और उनके विषय | About Indian Constitution in Hindi


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भारत, संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुसत्ता सम्पन्न, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है। भारतीय संविधान का निर्माण डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन में किया। भारत का संविधान 26 नवम्बर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। 26 जनवरी का दिन भारत में गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। …

Indian Constitution Parts and Articles

भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें अब 465 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्‍वरूप की व्‍यवस्‍था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केन्‍द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्‍ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्‍द्रीय संसद की परिषद् में राष्‍ट्रपति तथा दो सदन है जिन्‍हें राज्‍यों की परिषद (राज्‍यसभा) तथा लोगों का सदन (लोकसभा) के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 में यह व्‍यवस्‍था की गई है कि राष्‍ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, राष्‍ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्‍पादन करेगा। इस प्रकार वास्‍तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है जो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी हैं।

भारतीय संविधान के रोचक तथ्य ( Intresting Facts About Indian Constitution )

  1. क्या आप जानते हैं भारतीय संविधान पूर्ण रूप से हस्त लिखित है, इसे श्री श्याम बिहारी रायजादा ने लिखा था और इसके हर पन्ने को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। पन्नों की सजावट शांतिनिकेतन के कलाकारों के द्वारा की गयी थी।
  2. संविधान की मूल प्रति को आज भी हीलियम के अंदर डाल के भारतीय संसद की लाइब्रेरी में रखा गया है।
  3. संविधान के 22 भाग हैं जिनमे 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है।
  4. भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक़्त लगा था।
  5. संविधान को पारित करने से पहले इस पर चर्चा की गयी थी जिसमे 2000 बदलाव किये गए थे।
  6. भारत का संविधान 26 नवंबर को तैयार कर लिया गया था मगर तत्कालीन सरकार के द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को लागू करवाया गया था। संविधान पारित होने के बाद सभी 284 संसद सदस्यों से इस पर हस्ताक्षर लिए गए जिनमे 15 महिला सदस्य भी शामिल हैं।
  7. भारतीय संविधान को कई संविधानों का मिश्रण कहा जाता है क्योँकि इसमें कई संविधानों के द्वारा मदद ली गयी थी।
  8. पांच वर्षीय योजना को रूस के संविधान से लिया गया था और मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया था।
  9. समानता , एकाधिकार और कई ऐसे अन्य अधिकार फ्रेंच रेवोलुशन से लिए गए थे। यह सारे अधिकार आज के सन्दर्भ में भी अतिमहत्वपूर्ण हैं।
  10. संविधान के शुरुआती शब्द अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं जिनका उल्लेख आज भी देखने को मिल जाता है।
  11. किसी भी नागरिक के मूलभूत अधिकार भी अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं।
  12. भारतीय संविधान की सार्थकता इस बात से सिद्ध हो जाती है की इसको पिछले 62 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी तक इसमें मात्र 92 बदलाव किये गए हैं।
  13. भारतीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण, कीति चक्र आदि गणतंत्र दिवस के दिन ही दिए जाते हैं।
  14. भारतीय संविधान में ऐसा नियम है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित (संबोधन) करेंगे।

भारत का संविधान (About Indian Constitution)

  • संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया।
  • संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के अनुसार किया गया।
  • संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को डॉ सच्चिदानंद की अध्यक्षता में हुआ।
  • 11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
  • डॉ भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने संविधान का निर्माण अंतिम रूप से किया।
  • 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत, अधिनिमित हुआ।
  • 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ। भारत इसी दिन से गणतंत्र बना।
  • मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ तथा 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं।
  • भारतीय संविधान का दो तिहाई भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है।
  • भारतीय संविधान की निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान से उनके महत्वपूर्ण तत्व लिए गए है।

भारतीय संविधान के स्रोत

राष्ट्र विविध स्रोत
संयुक्त राज्य अमेरिका मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतन्त्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, न्यायधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात।
ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता व विधि निर्माण की प्रक्रिया।
आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, आपातकालीन उपबंध।
ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा, संघ राज्य सम्बन्ध तथा शक्तियों का विभाजन, समवर्ती सूचि का प्रावधान।
सोवियत रूस मूल कर्त्तव्य।
जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
फ्रांस गणतंत्रात्मक शासन पद्धत्ति।
कनाडा संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना।
दक्षिण अफ्रीका संविधान संसोधन की प्रक्रिया।
जर्मनी (वाइमर संविधान)आपात्कालीन उपबंध
  • संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है।
  • 42 संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में ‘पंथ निरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ तथा ‘और अखण्डता’ शब्द जोड़े गए।

भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ

  • पहली अनुसूची – इसमें भारतीय संघ के 29 घटक राज्यों एवं 7 संघ शासित क्षेत्रो का उल्लेख है।
  • दूसरी अनुसूची – पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन।
  • तीसरी अनुसूची – सपथ ग्रहण का प्रारूप।
  • चौथी अनुसूची – राज्यों एवं संघ क्षेत्रो का राज्य सभा में प्रतिनिधित्व।
  • पांचवी अनुसूची – अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियाँ के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में।
  • छठवी अनुसूची – असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है।
  • सातवी अनुसूची – केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बटवारा। संघ सूची में 97, राज्य सूची में 61 तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं।
  • आठवी अनुसूची – में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है।
  • नौवीं अनुसूची – पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गयी। इसमें राज्य द्वारा सम्पत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख है।
  • दसवी अनुसूची – दल बदल सम्बन्धी प्रावधान। 52 वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया।
  • ग्यारहवीं अनुसूची – इसमें पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषयों का उल्लेख है। 73 वें संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया।
  • बारहवीं अनुसूची – नगरीय निकायों के 18 विषय। 74 वें संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद और उनके विषय (List of Indian Constitution Articles And Subjects)

भारत अथवा ‘इण्डिया’ राज्यों का एक संघ है। य‍ह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्‍वतंत्र प्रभुसत्ता सम्‍पन्‍न समाजवादी लोकतंत्रात्‍मक गणराज्‍य है। यह गणराज्‍य भारत के संविधान के अनुसार शासित है जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को ग्रहण किया गया तथा जो 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ था।

डॉ॰ बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता है। संविधान मसौदा समिती के अध्यक्ष डॉ॰ बाबासाहेब आंबेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद 2 वर्ष, 11 महिने और 18 दिन में विश्व का सबसे लिखित संविधान का निर्माण किया था। इस लेख में भारतीय संविधान के अनुच्छेद और उनके सम्बंधित सभी विषयो को एक जगह प्रस्तुत किया गया है। आइये जानते है भारतीय संविधान के अनुच्छेद और उनके सम्बंधित विषयो के बारे में :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद और उनके सम्बंधित विषयो की सूची:

  1. अनुच्छेद (Article) 1 - संघ का नाम औ राज्य क्षेत्र
  2. अनुच्छेद (Article) 2 - नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
  3. अनुच्छेद (Article) 3 - राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन
  4. अनुच्छेद (Article) 4 - पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां
  5. अनुच्छेद (Article) 5 - संविधान के प्रारं पर नागरिकता
  6. अनुच्छेद (Article) 6 - भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता
  7. अनुच्छेद (Article) 7 - पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता
  8. अनुच्छेद (Article) 8 - भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता
  9. अनुच्छेद (Article) 9 - विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक ना होना
  10. अनुच्छेद (Article) 10 - नागरिकता क अधिकारों का बना रहना
  11. अनुच्छेद (Article) 11 - संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन
  12. अनुच्छेद (Article) 12 - राज्य की परिभाषा
  13. अनुच्छेद (Article) 13 - मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां
  14. अनुच्छेद (Article) 14 - विधि के समक्ष समानता
  15. अनुच्छेद (Article) 15 - धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशेध
  16. अनुच्छेद (Article) 16 - लोक नियोजन में अवसर की समानता
  17. अनुच्छेद (Article) 17 - अस्पृश्यता का अंत
  18. अनुच्छेद (Article) 18 - उपाधीयों का अंत
  19. अनुच्छेद (Article) 19 - वाक् की स्वतंत्रता
  20. अनुच्छेद (Article) 20 - अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण
  21. अनुच्छेद (Article) 21 - प्राण और दैहिक स्वतंत्रता
  22. अनुच्छेद (Article) 21 क - 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार
  23. अनुच्छेद (Article) 22 - कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सरंक्षण
  24. अनुच्छेद (Article) 23 - मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम
  25. अनुच्छेद (Article) 24 - कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत
  26. अनुच्छेद (Article) 25 - धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता
  27. अनुच्छेद (Article) 26 - धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
  28. अनुच्छेद (Article) 29 - अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
  29. अनुच्छेद (Article) 30 - शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
  30. अनुच्छेद (Article) 32 - अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
  31. अनुच्छेद (Article) 36 - परिभाषा
  32. अनुच्छेद (Article) 40 - ग्राम पंचायतों का संगठन
  33. अनुच्छेद (Article) 48 - कृषि और पशुपालन संगठन
  34. अनुच्छेद (Article) 48क - पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
  35. अनुच्छेद (Article) 49 - राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
  36. अनुच्छेद (Article) 50 - कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथक्करण
  37. अनुच्छेद (Article) 51 - अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
  38. अनुच्छेद (Article) 51क - मूल कर्तव्य
  39. अनुच्छेद (Article) 52 - भारत का राष्ट्रपति
  40. अनुच्छेद (Article) 53 - संघ की कार्यपालिका शक्ति
  41. अनुच्छेद (Article) 54 - राष्ट्रपति का निर्वाचन
  42. अनुच्छेद (Article) 55 - राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीती
  43. अनुच्छेद (Article) 56 - राष्ट्रपति की पदावधि
  44. अनुच्छेद (Article) 57 - पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
  45. अनुच्छेद (Article) 58 - राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताए
  46. अनुच्छेद (Article) 59 - राष्ट्रपति पद के लिए शर्ते
  47. अनुच्छेद (Article) 60 - राष्ट्रपति की शपथ
  48. अनुच्छेद (Article) 61 - राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
  49. अनुच्छेद (Article) 62 - राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां
  50. अनुच्छेद (Article) 63 - भारत का उपराष्ट्रपति
  51. अनुच्छेद (Article) 64 - उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
  52. अनुच्छेद (Article) 65 - राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य
  53. अनुच्छेद (Article) 66 - उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन
  54. अनुच्छेद (Article) 67 - उपराष्ट्रपति की पदावधि
  55. अनुच्छेद (Article) 68 - उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन
  56. अनुच्छेद (Article) 69 - उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ
  57. अनुच्छेद (Article) 70 - अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन
  58. अनुच्छेद (Article) 71. - राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय
  59. अनुच्छेद (Article) 72 - क्षमादान की शक्ति
  60. अनुच्छेद (Article) 73 - संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
  61. अनुच्छेद (Article) 74 - राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
  62. अनुच्छेद (Article) 75 - मंत्रियों के बारे में उपबंध
  63. अनुच्छेद (Article) 76 - भारत का महान्यायवादी
  64. अनुच्छेद (Article) 77 - भारत सरकार के कार्य का संचालन
  65. अनुच्छेद (Article) 78 - राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य
  66. अनुच्छेद (Article) 79 - संसद का गठन
  67. अनुच्छेद (Article) 80 - राज्य सभा की सरंचना
  68. अनुच्छेद (Article) 81 - लोकसभा की संरचना
  69. अनुच्छेद (Article) 83 - संसद के सदनो की अवधि
  70. अनुच्छेद (Article) 84 - संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता
  71. अनुच्छेद (Article) 85 - संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन
  72. अनुच्छेद (Article) 87 - राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण
  73. अनुच्छेद (Article) 88 - सदनों के बारे में मंत्रियों और महानयायवादी अधिकार
  74. अनुच्छेद (Article) 89 - राज्यसभा का सभापति और उपसभापति
  75. अनुच्छेद (Article) 90 - उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना
  76. अनुच्छेद (Article) 91 - सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति
  77. अनुच्छेद (Article) 92 - सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना
  78. अनुच्छेद (Article) 93 - लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
  79. अनुच्छेद (Article) 94 - अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना
  80. अनुच्छेद (Article) 95 - अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां
  81. अनुच्छेद (Article) 96 - अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना
  82. अनुच्छेद (Article) 97 - सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते
  83. अनुच्छेद (Article) 98 - संसद का सविचालय
  84. अनुच्छेद (Article) 99 - सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
  85. अनुच्छेद (Article) 100 - संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
  86. अनुच्छेद (Article) 108 - कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
  87. अनुच्छेद (Article) 109 - धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया
  88. अनुच्छेद (Article) 110 - धन विधायक की परिभाषा
  89. अनुच्छेद (Article) 111 - विधेयकों पर अनुमति
  90. अनुच्छेद (Article) 112 - वार्षिक वित्तीय विवरण
  91. अनुच्छेद (Article) 118 - प्रक्रिया के नियम
  92. अनुच्छेद (Article) 120 - संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
  93. अनुच्छेद (Article) 123 - संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति
  94. अनुच्छेद (Article) 124 - उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
  95. अनुच्छेद (Article) 125 - न्यायाधीशों का वेतन
  96. अनुच्छेद (Article) 126 - कार्य कार्य मुख्य न्याय मूर्ति की नियुक्ति
  97. अनुच्छेद (Article) 127 - तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति
  98. अनुच्छेद (Article) 128 - सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
  99. अनुच्छेद (Article) 129 - उच्चतम न्यायालय का अभिलेख नयायालय होना
  100. अनुच्छेद (Article) 130 - उच्चतम न्यायालय का स्थान
  101. अनुच्छेद (Article) 131 - उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता
  102. अनुच्छेद (Article) 137 - निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन
  103. अनुच्छेद (Article) 143 - उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
  104. अनुच्छेद (Article)144 - सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता
  105. अनुच्छेद (Article) 148 - भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक
  106. अनुच्छेद (Article) 149 - नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तिया
  107. अनुच्छेद (Article) 150 - संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप
  108. अनुच्छेद (Article) 153 - राज्यों के राज्यपाल
  109. अनुच्छेद (Article) 154 - राज्य की कार्यपालिका शक्ति
  110. अनुच्छेद (Article) 155 - राज्यपाल की नियुक्ति
  111. अनुच्छेद (Article) 156 - राज्यपाल की पदावधि
  112. अनुच्छेद (Article) 157 - राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएँ
  113. अनुच्छेद (Article) 158 - राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
  114. अनुच्छेद (Article) 159 - राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
  115. अनुच्छेद (Article) 163 - राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद
  116. अनुच्छेद (Article) 164 - मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध
  117. अनुच्छेद (Article) 165 - राज्य का महाधिवक्ता
  118. अनुच्छेद (Article) 166 - राज्य सरकार का संचालन
  119. अनुच्छेद (Article) 167 - राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
  120. अनुच्छेद (Article) 168 - राज्य के विधान मंडल का गठन
  121. अनुच्छेद (Article) 170 - विधानसभाओं की संरचना
  122. अनुच्छेद (Article) 171 - विधान परिषद की संरचना
  123. अनुच्छेद (Article) 172 - राज्यों के विधानमंडल कि अवधी
  124. अनुच्छेद (Article) 176 - राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
  125. अनुच्छेद (Article) 177 - सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार
  126. अनुच्छेद (Article) 178 - विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
  127. अनुच्छेद (Article) 179 - अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना
  128. अनुच्छेद (Article) 180 - अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति
  129. अनुच्छेद (Article) 181 - अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पिठासिन ना होना
  130. अनुच्छेद (Article) 182 - विधान परिषद का सभापति और उपसभापति
  131. अनुच्छेद (Article) 183 - सभापति और उपासभापति का पद रिक्त होना पद त्याग या पद से हटाया जाना
  132. अनुच्छेद (Article) 184 - सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति
  133. अनुच्छेद (Article) 185 - संभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन ना होना
  134. अनुच्छेद (Article) 186 - अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते
  135. अनुच्छेद (Article) 187 - राज्य के विधान मंडल का सविचाल.
  136. अनुच्छेद (Article) 188 - सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
  137. अनुच्छेद (Article) 189 - सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
  138. अनुच्छेद (Article) 199 - धन विदेश की परिभाषा
  139. अनुच्छेद (Article) 200 - विधायकों पर अनुमति
  140. अनुच्छेद (Article) 202 - वार्षिक वित्तीय विवरण
  141. अनुच्छेद (Article) 213 - विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति
  142. अनुच्छेद (Article) 214 - राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
  143. अनुच्छेद (Article) 215 - उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
  144. अनुच्छेद (Article) 216 - उच्च न्यायालय का गठन
  145. अनुच्छेद (Article) 217 - उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें
  146. अनुच्छेद (Article) 221 - न्यायाधीशों का वेतन
  147. अनुच्छेद (Article) 222 - एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण
  148. अनुच्छेद (Article) 223 - कार्यकारी मुख्य न्याय मूर्ति के नियुक्ति
  149. अनुच्छेद (Article) 224 - अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
  150. अनुच्छेद (Article) 226 - कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति
  151. अनुच्छेद (Article) 231 - दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना
  152. अनुच्छेद (Article) 233 - जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
  153. अनुच्छेद (Article) 241 - संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च-न्यायालय
  154. अनुच्छेद (Article) 243 - पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां
  155. अनुच्छेद (Article) 244 - अनुसूचित क्षेत्रो व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन
  156. अनुच्छेद (Article) 248 - अवशिष्ट विधाई शक्तियां
  157. अनुच्छेद (Article) 252 - दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति
  158. अनुच्छेद (Article) 254 - संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति
  159. अनुच्छेद (Article) 256 - राज्यों की और संघ की बाध्यता
  160. अनुच्छेद (Article) 257 - कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
  161. अनुच्छेद (Article) 262 - अंतर्राज्यक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय
  162. अनुच्छेद (Article) 263 - अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन
  163. अनुच्छेद (Article) 266 - संचित निधी
  164. अनुच्छेद (Article) 267 - आकस्मिकता निधि
  165. अनुच्छेद (Article) 269 - संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौपे जाने वाले कर
  166. अनुच्छेद (Article) 270 - संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर
  167. अनुच्छेद (Article) 280 - वित्त आयोग
  168. अनुच्छेद (Article) 281 - वित्त आयोग की सिफारिशे
  169. अनुच्छेद (Article) 292 - भारत सरकार द्वारा उधार लेना
  170. अनुच्छेद (Article) 293 - राज्य द्वारा उधार लेना
  171. अनुच्छेद (Article) 300 क - संपत्ति का अधिकार
  172. अनुच्छेद (Article) 301 - व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
  173. अनुच्छेद (Article) 309 - राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों
  174. अनुच्छेद (Article) 310 - संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि
  175. अनुच्छेद (Article) 313 - संक्रमण कालीन उपबंध
  176. अनुच्छेद (Article) 315 - संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग
  177. अनुच्छेद (Article) 316 - सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि
  178. अनुच्छेद (Article) 317 - लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना
  179. अनुच्छेद (Article) 320 - लोकसेवा आयोग के कृत्य
  180. अनुच्छेद (Article) 323 क - प्रशासनिक अधिकरण
  181. अनुच्छेद (Article) 323 ख - अन्य विषयों के लिए अधिकरण
  182. अनुच्छेद (Article) 324 - निर्वाचनो के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना
  183. अनुच्छेद (Article) 329 - निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन
  184. अनुच्छेद (Article) 330 - लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये स्थानो का आरणण 
  185. अनुच्छेद (Article) 331 - लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
  186. अनुच्छेद (Article) 332 - राज्य के विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
  187. अनुच्छेद (Article) 333 - राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
  188. अनुच्छेद (Article) 343 - संघ की परिभाषा
  189. अनुच्छेद (Article) 344 - राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति
  190. अनुच्छेद (Article) 350 क - प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं
  191. अनुच्छेद (Article) 351 - हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश
  192. अनुच्छेद (Article) 352 - आपात की उदघोषणा का प्रभाव
  193. अनुच्छेद (Article) 356 - राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध
  194. अनुच्छेद (Article) 360 - वित्तीय आपात के बारे में उपबंध
  195. अनुच्छेद (Article) 368 - सविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया
  196. अनुच्छेद (Article) 377 - भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध
  197. अनुच्छेद (Article) 378 - लोक सेवा आयोग के बारे

26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था और इसी दिन को राष्‍ट्रीय संविधान दिवस (National Constitution Day) के रूप मेंं मनाया जाता है भारतीय संविधान (Indian Constitution) के निर्माण में डा. भीमराव अम्बेडकर (DR. BR Ambedkarजी प्रमुख भूमिका थी भारतीय संविधान (Indian Constitutionमें अनेक अनुच्छेद हैं तो आइये जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद और उनके विषय - Indian Constitution Articles And Their Subject

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