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Income Tax Savings: 31 मार्च से पहले जरूर निपटा लें टैक्स से जुड़े ये काम नहीं तो होगा नुकसान
वित्त वर्ष 2023-24 का आखिरी महीना यानी मार्च शुरू हो चुका है। इस महीने आपको कई जरूरी काम निपटाने हैं। चलिए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि आपको 31 मार्च 2024 से पहले आपको टैक्स से जुड़े कौन-से काम पूरे कर लेने चाहिए।
जैसा की सभी जानते है कि आयकर विभाग की तरफ से टैक्स से जुड़े कार्यों को पूरा करने की समयसीमा 31 मार्च दी गयी है. जिसके बाद 2024-25 वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है. इस आर्टिकल में हम उन कार्यो के बारें में चर्चा करने जा रहे है जिनको आपको 31 मार्च से पहले कर लेना चाहिए अन्यथा आपको चार्ज देने पड़ सकते है.
वित्तीय वर्ष 2023-2024 अंत की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में हमें अपनी टैक्स प्लानिंग पहले से ही कर लेनी चाहिए और टैक्स से जुड़े कई कामों को हमें समय से पहले समाप्त कर लेना चाहिए नहीं तो हमारी मुश्किलें बढ़ सकती है.
जैसा की सभी जानते है कि आयकर विभाग की तरफ से इन कार्यों को पूरा करने की समयसीमा 31 मार्च दी गयी है. जिसके बाद 2024-25 वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है.
आईटीआर फाइलिंग ITR Filling Date
अपडेटेड ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है. इससे पहले अपने अपडेट आईटीआर को सबमिट कर दें नहीं तो बाद में आपको उच्च करों का भुगतान करना पड़ सकता है.
कर बचत निवेश (tax saving investment)
कर बचत निवेश दस्तावेज को पूरा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च ही है. करदाता ऐसे प्लान में इन्वेस्ट करके ₹1.5 लाख तक की कटौती का दावा कर सकते हैं जो आयकर अधिनियम 80C और 80D सेक्शन के तहत कटौती के लिए मान्य हैं.
व्यय प्रमाण विवरण (Expense proof details)
कई टैक्सपेयर को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और लीव ट्रैवल कंसेशन जैसी कई छूट मिलाती है. ऐसे में आप को समय रहते ही इन कंसेशन और अलाउंस से जुड़े बिल को सबमिट कर देना चाहिए जिससे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते है नहीं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा. 80D सेक्शन के तहत आप इसे क्लेम कर सकते है.
अग्रिम कर (Advance tax)
जिन करदाताओं की वार्षिक कर देनदारी टीडीएस/टीसीएस और मैट काटने के बाद ₹10,000 से अधिक है, उन्हें अग्रिम कर का भुगतान करना आवश्यक है. यदि कोई अग्रिम कर भुगतान की प्रारंभिक तिथि से चूक गया है, तो उन्हें इसे 31 मार्च तक भुगतान करना होगा अन्यथा आपको भारी ब्याज देना होगा.
फॉर्म 12BB
सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 31 मार्च तक फॉर्म 12BB जमा करना होगा. फॉर्म जमा करने से आप निवेश और खर्चों पर कर लाभ ले सकते है. फॉर्म 12BB में, एचआरए, एलटीसी, होम लोन ब्याज भुगतान और अन्य कर संबंधी डिटेल्स शामिल होनी चाहिए.
पीपीएफ और एनपीएस अकाउंट (PPF and NPS account)
जो टैक्सपेयर्स पीपीएफ (PPF Account) और एनपीएस अकाउंट (NPS Account) में इन्वेस्ट करते है उन्हें भी अपने अकाउंट में 31 मार्च से पहले न्यूनतम राशि जमा करनी होगी. अगर वह ऐसा नहीं करते है तो अकाउंट निष्क्रिय हो सकता है.
ईसीएस डेबिट डिटेल्स से रहे अपडेट (Stay updated with ECS debit details)
यदि कोई व्यक्ति इंश्योरेंस प्रीमियम, एसआईपी या हाउसिंग लोन लिया है तो उन्हें भी 31 मार्च से पहले बैंक अकाउंट में ईसीएस डेबिट चेक कर लेना चाहिए.
Published: March 11, 2024 12:00 PM IST | Updated: March 11, 2024 07:00 PM IST
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