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ITR Filing Last Date: पैसे देकर क्यों फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, 5 मिनट में घर बैठे खुद करें फाइल जानें- क्या है तरीका?
भारत की हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है. भारतवासियों के लिए एक बार फिर ये गर्व का दिन है. 21 साल की हरनाज संधू 70वीं मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं..
ITR Filing Last Date: पैसे देकर क्यों फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, 5 मिनट में घर बैठे खुद करें फाइल जानें- क्या है तरीका? - Itr filing last date why file income tax return by paying money do it yourself sitting at home in minutes know what is the method.
वित्त मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है. वेतनभोगी लोग आईटीआर फाइल करने को हमेशा एक चुनौती के रूप में लेते हैं. इसके लिए वे किसी सीए फर्म या एकाउंटेंट से संपर्क करते हैं.
असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बहुत करीब है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है. वेतनभोगी लोग आईटीआर फाइल करने को हमेशा एक चुनौती के रूप में लेते हैं. इसके लिए वे किसी सीए फर्म या एकाउंटेंट से संपर्क करते हैं. इसके लिए वे पैसे (Fees) भी देते हैं. अक्सर जब आप लोगों को बताएंगे तो वे कहेंगे, हमें अपना आईटीआर फाइल करना है, कोई जानकार है जो ऐसा करता है. लेकिन आपको बता दें, आप सिर्फ 5 मिनट में खुद से घर बैठे ITR फाइल कर सकते हैं.
31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल करने पर लगेगा जुर्माना
अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो इस तारीख का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद ITR फाइल करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. हालांकि, जिनकी कमाई 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें सिर्फ 1000 रुपये जुर्माना भरना होगा.
लेकिन देर से फाइल करके जुर्माना क्यों भरें, और आईटीआर दाखिल करने के लिए किसी के पीछे क्यों दौड़ें? आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से ITR फाइल करने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे. इससे आपका पैसा भी बचेगा और समय सिर्फ 5 मिनट लगेगा. ITR फाइल करने से पहले जरूरी दस्तावेज जैसे पैन, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, निवेश की जानकारी और उसका प्रमाण/प्रमाण पत्र, फॉर्म 16, फॉर्म 26एएस अपने पास रखें.
आईटीआर फाइल करने का आसान तरीका (ई-फाइलिंग पोर्टल)
- सबसे पहले URL (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login) को ओपन करें.
- इसके बाद अपना User ID दर्ज करें और फिर Continue पर क्लिक करें.
- इसके बाद अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.
- यदि आपको पासवर्ड याद नहीं है, तो आप पासवर्ड भूल गए का उपयोग करके एक नया पासवर्ड बना सकते हैं.
- लॉग इन करने के बाद एक पेज खुलेगा, जहां आप ई-फाइल (ई-फाइल पर क्लिक करें) पर क्लिक करें.
- इसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन को चुनें.
- इसके बाद असेसमेंट ईयर 2021-22 को सेलेक्ट करें और फिर जारी रखें.
- इसके बाद आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का विकल्प मिलेगा.
- इसमें आप ऑनलाइन कुंजी का चयन करें और ‘व्यक्तिगत’ विकल्प का चयन करें.
- फिर आप ITR-1 (ITR-1) या ITR-4 में से कोई एक विकल्प चुनें और जारी रखें.
- अगर आप वेतनभोगी हैं तो ITR-1 चुनें.
- उसके बाद फॉर्म आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगा.
- फिर ‘फिलिंग टाइप’ पर जाएं और 139(1)- ओरिजिनल रिटर्न चुनें.
- इसके बाद आपके सामने सिलेक्टेड फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें मांगी गई सभी जानकारियां भरकर सेव करते रहें. बैंक खाता विवरण सही ढंग से भरें.
- यदि आप ऊपर ऑफलाइन मोड का चयन करते हैं, तो डाउनलोड फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद आपको अटैच फाइल का विकल्प दिखाई देगा, जहां अपना फॉर्म संलग्न करना है.
- अब ITR फाइल करने के लिए एक नया पेज खुलेगा. जहां आप अपने रिटर्न को वेरिफाई करने के लिए ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं.
- ऑफलाइन प्रक्रिया में फाइल को वेरिफाई करने के बाद Proceed To Verification पर क्लिक करें.
- ऑनलाइन प्रक्रिया में वेरीफाई करें और रिटर्न की हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजें.
इस तरह आप सिर्फ 5 मिनट में पूरी तैयारी के साथ अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया आईटीआर के सत्यापन के साथ समाप्त होती है. इसे जमा करने के 120 दिनों के भीतर सत्यापित किया जाना है. ऐसा न करने पर आपका ITR अमान्य हो जाएगा.
Published: Dec 13, 2021 10:20 AM IST | Updated: Dec 13, 2021 10:20 AM IST
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